तीनों चुनाव आयुक्तों के वेतन में दो गुने का इजाफा किया गया

Two-fold jump in salaries of 3 election commissioners
[email protected] । Feb 14 2018 6:48PM

चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से जुड़े नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी के बाद तीनों चुनाव आयुक्तों के वेतन में भी लगभग दो गुने का इजाफा हो गया है। चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से जुड़े नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 25 जनवरी को अधिसूचित होने के बाद चुनाव आयोग पर भी यह अधिसूचना स्वत: लागू हो गयी है।

इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन पाने के हकदार तीनों चुनाव आयुक्तों को अब 90 हजार के बजाय ढाई लाख रुपये वेतन मिलेगा। वेतन बढ़ोतरी का फैसला एक जनवरी 2016 से लागू माना जायेगा। चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यप्रणाली) अधिनियम 1991 की धारा तीन के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (और अन्य चुनाव आयुक्तों) का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम के माध्यम से होता है।

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