राजधानी में किराए के टू-व्हीलर से भर सकेंगे फर्राटा, परिवहन विभाग कर रहा ड्राफ्ट तैयार

Two-wheelers

रेंट ए मोटर साइकिल नामक इस व्यवस्था के जरिए टू-व्हीलर्स का किराया कितना होगा, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। जबकि यह जानकारी सामने आई है कि स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) द्वारा ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया।

राजधानी दिल्ली में अब जल्द ही गोवा की तरह सैर-सपाटे के लिए मोटर साइकिल और स्कूटी किराए पर मिल सकेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। बता दें कि रेंट ए मोटर साइकिल नामक एक व्यवस्था जल्द ही दिल्ली में शुरू की जाएगी। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसके पास गाड़ियां चलाने का लाइसेंस है, वह मोटर साइकिल और स्कूटी को किराए पर ले सकेगा। हालांकि, दिल्ली में कई प्राइवेट दुकानें हैं जो पैसेंजर को एक-दो दिन या फिर इससे ज्यादा वक्त के लिए गाड़ियां किराए पर देती हैं लेकिन अब परिवहन विभाग ने बकायदा किराए पर बाइक स्कीम को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। हालांकि, सरकार द्वारा जिस व्यवस्था पर काम किया चल रहा है वह प्राइवेट दुकानों की व्यवस्था से काफी अलग है। 

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तय नहीं हुआ किराया

रेंट ए मोटर साइकिल नामक इस व्यवस्था के जरिए टू-व्हीलर्स का किराया कितना होगा, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। जबकि यह जानकारी सामने आई है कि स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) द्वारा ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जाएगा और यह लाइसेंस 5 साल के लिए होगा। बशर्ते ऑपरेटर्स के पास कम से कम 5 टू-व्हीलर होना अनिवार्य है। बता दें कि ऑपरेटर्स के पास सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोटर-व्हीकल टैक्स पेड होना चाहिए।

परिवहन विभाग की इस व्यवस्था के लिए आवेदन करने वाले ऑपरेटर्स को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं, ऑपरेटर्स को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर राजधानी में ऐसी सुविधा शुरू हो गई तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट दुकानों से गाड़ियां किराए पर लेना कई बार काफी मुश्किल होता है। 

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सभी इंतजाम होने चाहिए

ऑपरेटर्स के पास टू-व्हीकल गाड़ियों की हेल्थ, वेल्थ से जुड़े तमाम इंतजाम होने चाहिए। गाड़ियों को मेनटेन करना भी ऑपरेटर्स का ही काम होगा। वहीं, ऑपरेटर्स को पैंसेजर की जानकारी भी अपने पास रखनी होगी। अभी सरकार इससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं पर विचार कर रही है, जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, पैंसेजर गाड़ियों को दिल्ली के अंदर चलाने के लिए बाध्य रहेगा, वह उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता है।

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