केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को मंजूरी, पुडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन

Puducherry

इसमें कहा गया कि रिपोर्ट पर विचार करने और उनसे मिली अन्य सूचनाओं के बाद राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि ऐसी स्थिति बन गई है जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 (1963 का 20) के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता।

नयी दिल्ली। पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट पर विचार करने और उनसे मिली अन्य सूचनाओं के बाद राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि ऐसी स्थिति बन गई है जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 (1963 का 20) के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के विभिन्न प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया, इस तरह पुडुचेरी में केंद्रीय शासन लागू हो गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा निलंबित अवस्था में रहेगी। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे वी नारायणसामी ने सोमवार को विस्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के कई विधायकों और द्रमुक के एक विधायक के हाल में इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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