केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया किया जारी

SOP for markets

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि निरुद्ध क्षेत्र में स्थित दुकान बंद रहेंगीं। निरुद्ध क्षेत्र में रहनेवाले दुकानमालिकों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के रोकथाम के मद्देनजर सोमवार को बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। इसमें यह कहा गया है कि राशन की ऑनलाइन खरीद या घर तक पहुंचाने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम भीड़भाड़ वाले समयों में खरीदारी करने वाले लोगों को प्रोत्साहित या छूट देने पर भी विचार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि निरुद्ध क्षेत्र में स्थित दुकान बंद रहेंगीं। निरुद्ध क्षेत्र में रहनेवाले दुकानमालिकों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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एसओपी में कहा गया है कि बाजारों में कोविड-19 रोकथाम संबंधित उपयुक्त व्यवहारों को बाजार संघ द्वारा कई कदमों से नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के व्यवहारों को लागू करने पर नजर रखने और सुविधाएं देने के लिए उप-समितियों का गठन किया जा सकता है। इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त दरों पर बाजार के प्रवेश बिंदुओं पर मास्क की उपलब्धता, हाथ साफ करने के स्थान बनाने की सलाह दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां स्वनियमन व्यवहार काम न करे या प्रभावी न हों, वहां मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना की योजना के बारे में भी सोचा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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