केंद्रीय मंत्री नाइक ने धोखाधड़ी मामले में दी अदालत में गवाही

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[email protected] । Jun 12 2019 3:39PM

केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि वह आरोपी को पिछले 10-15 साल से जानते हैं और वह कभी-कभार उनके घर पर आता था लेकिन देसाई को कभी काम पर नहीं रखा। हालांकि, उसके पिता उनके लिए काम करते थे।

पणजी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गवाह के तौर पर बुधवार को गोवा की एक अदालत में उपस्थित हुए। इस व्यक्ति ने दावा किया था कि वह नाइक के यहां काम कर चुका है। नाइक ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुमारी नाइक की अदालत को बताया कि आरोपी विनोद देसाई ने कभी उनके लिए काम नहीं किया। मंत्री ने कहा कि वह आरोपी को पिछले 10-15 साल से जानते हैं और वह कभी-कभार उनके घर पर आता था लेकिन देसाई को कभी काम पर नहीं रखा। हालांकि, उसके पिता उनके लिए काम करते थे। 

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उन्होंने अदालत को बताया कि 26 सितंबर 2018 को उनके कार्यालय ने ओल्ड गोवा थाने को पत्र लिखकर बताया था कि देसाई उनका कर्मचारी नहीं है। गोवा सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता मरविन फर्नांडिस से छह लाख रुपये की मांग करने के आरोप में देसाई के खिलाफ पिछले साल आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के वकील एरिस रोड्रिग्स के मुताबिक उसने फर्नांडिस से दो लाख रुपये अग्रिम तौर पर लिए थे। 

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देसाई अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा तो फर्नांडिस ने पैसे लौटाने की मांग की। हालांकि, देसाई द्वारा जारी एक लाख का चेक बाउंस हो गया जिसके बाद फर्नांडिस ने 20 सितंबर 2018 को ओल्ड गोवा थाने से संपर्क किया। प्राथमिकी में जालसाजी मामले में नाइक का नाम पांच गवाहों में शामिल है। पिछले महीने पणजी की एक अदालत ने नाइक के खिलाफ समन जारी कर मामले में उन्हें गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

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