Uttar Pradesh: दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक रामदुलार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

 BJP MLA Ramdular
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को यहां बताया कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि चार नवंबर 2014 की शाम तत्कालीन ग्राम प्रधान के पति और वर्तमान में दुद्धी क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार ने उसकी नाबालिग बहन को डरा-धमका कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है।

सोनभद्र। सोनभद्र की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आठ साल पुराने एक मामले में जिले के दुद्धी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामदुलार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राहुल मिश्रा की अदालत ने इस मामले में कई बार तलब किए जाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को यहां बताया कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि चार नवंबर 2014 की शाम तत्कालीन ग्राम प्रधान के पति और वर्तमान में दुद्धी क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार ने उसकी नाबालिग बहन को डरा-धमका कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है।

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उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पर्याप्त सुबूत मिलने पर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने आरोपी रामदुलार को कई बार समन भेजा लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। उन्होंने बताया, ‘‘ रामदुलार पिछली 10 और 17 जनवरी को बीमारी का हवाला देकर अदालत में हाजिर नहीं हुए और आज भी यही बात कह कर हाजिरी माफी की अर्जी दी, मगर अदालत ने उसे खारिज कर दिया।’’ उन्होंने बताया कि अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह विधायक को गिरफ्तार कर आगामी 23 जनवरी को अदालत में पेश करें।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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