5 अगस्त को होगा उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान

Vice Presidential Election to be held on August 5: Election Commission
[email protected] । Jun 29 2017 1:52PM

चुनाव आयोग ने आज भारत के उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 5 अगस्त को उप-राष्ट्रपति का चुनाव कराया जायेगा।

चुनाव आयोग ने 15वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये आज चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव आयुक्त एके जोती और ओपी रावत के साथ चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुये बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चार जुलाई को जारी कर दी जायेगी। जैदी ने बताया कि आयोग द्वारा चार जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इच्छुक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिये नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी। जबकि उम्मीदवारों द्वारा भरे गये नामांकन पत्रों की जांच का काम 19 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि जरूरी हुआ तो उपराष्ट्रपति पद के लिये पांच अगस्त को चुनाव होगा।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और इस हेतु बनायी गयी नियमावली 1974 के तहत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधियों द्वारा गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान कर सकते हैं। इसके लिये निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य पांच अगस्त को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होने वाले मतदान में वोट डाल सकेंगे। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 निर्वाचित एवं 2 मनोनीत सांसद जबकि राज्यसभा के 233 निर्वाचित एवं 12 मनोनीत सांसदों को मिलाकर कुल 790 सदस्य शामिल हैं। जैदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना मतदान के दिन, पांच अगस्त को ही होगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त 2017 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 15वें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।

जैदी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव की ही तर्ज पर उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिये भी निर्वाचन आयोग ने विशेष पैन के इस्तेमाल की व्यवस्था की है। निर्वाचक मंडल के सभी मतदाताओं को आयोग द्वारा मतदान स्थल पर मुहैया कराये गये पैन से मतपत्र द्वारा अपना वोट डालना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन नियमावली के मुताबिक मतदाताओं द्वारा मतपत्र पर किसी अन्य पैन का इस्तेमाल किए जाने पर उनके मत को अमान्य माना जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने केन्द्र सरकार के परामर्श से राज्य सभा के महासचिव शमशेर शरीफ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्य सभा सचिवालय के कुछ अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

आयोग द्वारा चार जुलाई को चुनाव हेतु अधिसूचना जारी किए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी एक आदेश के जरिये चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारियों की घोषणा करेंगे। जैदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिये नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक और इतने ही अनुमोदक की आवश्यकता होगी। जबकि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ 15 हजार रुपये बतौर जमानत राशि जमा कराने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये व्हिप जारी नहीं कर सकेगा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों को व्हिप या आदेश जारी करने को निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जायेगा।

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