रेरा प्राधिकरण में अब वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, भोपाल सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडो का होगा पालन
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अभी तक 2612 प्रोजेक्ट्स तथा 677 एजेंट का पंजीयन हो चुका है। लॉकडाउन अवधि मे प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का परीक्षण जारी है। अभी तक प्राप्त लगभग 4300 शिकायतों में से 3200 का निराकरण किया जा चुका है।
भोपाल। मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर आवंटितियों की शिकायतों की सुनवाई आगामी जून माह से वीडियो कान्फ्रेंसिंग तथा ऑनलाईन पद्धति से शुरू की जा रही है। इसके लिये इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर संभाग के प्रकरणों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दिन तय कर दिये गये हैं। साथ ही भोपाल से जुडे लंबित प्रकरणों की सुनवाई प्राधिकरण के कार्यालय में पूरे सप्ताह पूर्वाह्र में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर की जायेगी।
प्राधिकरण में प्रति सप्ताह अपरान्ह में गुरूवार तथा शुक्रवार को इन्दौर संभाग के प्रकरणों की सुनवाई होगी। प्रति बुधवार ग्वालियर तथा जबलपुर संभागों के प्रकरणों की बारी-बारी से सुनवाई की जायेगी। सुनवाई में पक्षकार अपने आवास से मोबाईल या लैपटॉप के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। इंदौर के पक्षकार विकल्प के तौर पर रेरा के इन्दौर स्थित स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध कम्यूटर की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अभी तक 2612 प्रोजेक्ट्स तथा 677 एजेंट का पंजीयन हो चुका है। लॉकडाउन अवधि मे प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का परीक्षण जारी है। अभी तक प्राप्त लगभग 4300 शिकायतों में से 3200 का निराकरण किया जा चुका है। रेरा प्राधिकरण प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के लिये रेरा-एक्ट के तहत गठित संवैधानिक संस्था है, जहाँ पर एक ओर आवंटितियों की आवास से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है, वहीं प्रदेश में प्रचलित एवं नवीन आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीयन और निगरानी भी की जाती है।
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