माल्या को एक और झटका, कोर्ट ने नहीं दी अपील की अनुमति

Vijay Mallya loses attempt to appeal against UK high court order
[email protected] । Jul 26 2018 6:27PM

भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक और झटका लगा है। ब्रिटेन की अपीलीय अदालत ने वहां के हाई कोर्ट द्वारा 13 भारतीय बैंकों को माल्या से 1.14 अरब पाउंड की वसूली की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ माल्या को अपील करने की अनुमति नहीं दी है।

लंदन। भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक और झटका लगा है। ब्रिटेन की अपीलीय अदालत ने वहां के हाई कोर्ट द्वारा 13 भारतीय बैंकों को माल्या से 1.14 अरब पाउंड की वसूली की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ माल्या को अपील करने की अनुमति नहीं दी है। ब्रिटेन की अपीलीय अदालत ने 62 वर्षीय कारोबारी को हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

माल्या भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग के आरोपों के मद्देनजर अपने प्रत्यर्पण के लिए सुनवाई का सामना कर रहे हैं। अपने फैसले में जज एंड्र्यू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय बैंकों... भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इंग्लैंड और वेल्स में भी माल्या की संपत्तियों पर भारत के फैसले को लागू करने का अधिकार होगा।

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