HC ने कलक्टर से पूछा- अनधिकृत बंगलों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की

Why no action against unauthorised bungalows? Bombay High Court asks Raigad collector
[email protected] । Jul 31 2018 7:37PM

बंबई उच्च न्यायालय ने आज रायगढ़ के कलक्टर को यह बताने के निर्देश दिए कि अलीबाग में समुद्र तट के पास भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी सहित कई लोगों के अनधिकृत निजी बंगलों के निर्माण के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज रायगढ़ के कलक्टर को यह बताने के निर्देश दिए कि अलीबाग में समुद्र तट के पास भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी सहित कई लोगों के अनधिकृत निजी बंगलों के निर्माण के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति आर. आई. चागला की पीठ ने संबंधित उप-संभागीय अधिकारी को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय की ओर से पारित किए गए पिछले आदेश के बाद भी ऐसे बंगलों को गिराने या अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

पीठ रायगढ़ निवासी सुरेंद्र धवले की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। अर्जी में मांग की गई है कि अदालत अधिकारियों को निर्देश दे कि वे अलीबाग में कई गांवों में समुद्र तट के पास बने सभी अनधिकृत निर्माणों को गिराएं। अर्जी के मुताबिक, ऐसे निर्माण महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों एवं राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन कर किए गए हैं।

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