मणिपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रोजगार के साथ वैक्सीन को जोड़ना गलत

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मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन को रोजगार से जोड़ना गलत है। ऐसे में उनके वैक्सीनेशन कराने या न कराने के अधिकार का हनन होता है।

इम्फाल। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ युद्ध के लिए एकमात्र हथियार 'वैक्सीन' ही है। इसी बीच मणिपुर हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका दायर हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 

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कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन को रोजगार से जोड़ना गलत है। ऐसे में उनके वैक्सीनेशन कराने या न कराने के अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन से जोड़कर लोगों को रोजगार से वंचित करने का फैसला अवैध है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति ख. नोबिन सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

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