इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची योगी सरकार, 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश

SC
अंकित सिंह । Apr 20 2021 12:06PM

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रदेश सरकार को सोमवार को निर्देश दिया था।

उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची है। उच्चतम न्यायालय पांच शहरों में प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रदेश सरकार को सोमवार को निर्देश दिया था। अदालत के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि फिलहाल शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथक-वास केंद्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह अपने आदेश के जरिए इस राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है। 

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