ग्राहकों के अच्छे दिन आ गये, सरकार दे रही है कुछ और अधिकार

Govt will provide more rights in consumer protection bill
शुभा दुबे । Dec 25 2017 2:05PM

अगर आप भी टीवी पर अपने चहेते सितारे की ओर से किये जाने वाले विज्ञापनों में दिखाये गये उत्पाद को ही खरीदते हैं और बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं तो सरकार आपको और अधिकार संपन्न बनाने जा रही है।

अगर आप भी टीवी पर अपने चहेते सितारे की ओर से किये जाने वाले विज्ञापनों में दिखाये गये उत्पाद को ही खरीदते हैं और बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं तो सरकार आपको और अधिकार संपन्न बनाने जा रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और जल्द ही इसे संसद की मंजूरी मिल जाने के आसार हैं। ग्राहकों के हित में इस तरह के कानून की लंबे समय से मांग की जा रही थी। आइए देखते हैं यह विधेयक और कानून आपके हितों की किस तरह से रक्षा करेगा।

-इस विधेयक के कानून बनने के बाद अब सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं उन सितारों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी जो किसी उत्पाद के बारे में झूठा प्रचार करेंगे। यानि अब सेलेब्रिटिज को भी पहले किसी उत्पाद को ठीक से परखना होगा क्योंकि यदि उनके असत्य दावे को सही मान कर किसी ने वह उत्पाद खरीदा और ठीक नहीं लगने पर कंस्यूमर कोर्ट चला गया तो उस सेलेब्रिटी पर भी कार्रवाई होगी।

-इसमें 10 लाख रुपए के जुर्माने और दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कानून डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर भी लागू होगा।

-इसमें सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह अथारिटी सभी शिकायतों पर गौर करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

-अगर उपभोक्ता को लगता है कि किसी प्रॉडक्ट के बारे में विज्ञापन में गलत दावा किया गया है तो वह सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में शिकायत कर सकेगा। शिकायत के आधार पर उस उत्पाद का विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटी से भी पूछताछ होगी।

-अथॉरिटी के पास कंपनी व सेलेब्रिटी के खिलाफ न केवल कार्रवाई का अधिकार होगा, बल्कि वह कंपनी का लाइसेंस रद्द कर सकेगी और उत्पाद को बाजार से वापस मंगाने का आदेश भी दे सकेगी।

-हाल ही में मैगी नूडल्स संबंधी विवाद को देखते हुए अथॉरिटी को भी अधिकार संपन्न बनाया गया है ताकि वह ऐसे मामलों से निपट सके।

-कानून में फूड पॉइजनिंग जैसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान शामिल है।

-शुभा दुबे

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