अगले साल फरवरी से भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पास पंजीकृत मूल्यांकक ही दिवाला कानून के तहत संपत्तियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांककों का पंजीकरण आईबीबीआई करता है।