सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को 24 साल की सजा

blackmailing-women-through-social-media-is-sentenced-to-24-years
[email protected] । Jan 10 2019 6:01PM

न्यायाधीश ने वाहब को 14 साल की जेल और 500,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उस पर सात साल की कैद की सजा और 100,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

लाहौर। पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 200 महिला डॉक्टरों और नर्सों को उनके सोशल मीडिया अकांउट के जरिए ब्लैकमेल करने वाले एक ‘साइबर स्टॉकर’ को 24 साल की सजा सुनाई है। यह देश के इतिहास में सोशल मीडिया अपराध से संबंधित जुर्म में किसी दोषी को दी गई अधिकतम सजा है। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश सज्जाद अहमद ने बुधवार को अब्दुल वहाब को कुल 24 साल की सजा सुनाई और उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसे भी पढ़ें- खराब सेहत का संकेत हो सकता है नकारात्मक मिजाज : अध्ययन

न्यायाधीश ने वाहब को 14 साल की जेल और 500,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उस पर सात साल की कैद की सजा और 100,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके बाद उसे तीन साल की जेल की सजा और 100,000 रुपये की सजा दी गई है। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इसे भी पढ़ें- 13 दिसंबर 2001 को संसद पर कैसे हुआ था हमला ? सांसदों में क्यों मच गयी थी दहशत ?

साल 2015 में यह मामला सामने आया था कि लाहौर के सरकारी शिक्षण अस्पताल की महिला डॉक्टर और नर्सों समेत करीब 200 महिलाओं का उसने उत्पीड़न किया था या उन्हें ब्लैकमेल किया था। इसके बाद पंजाब के लय्याह जिले के निवासी वहाब को नरन से 2015 में गिरफ्तार किया गया था। दोषी ने खुद को ‘सैन्य खुफिया’ विभाग का अधिकारी बताया और महिलाओं को उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों को उनके फेसबुक अकांउट पर डालने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़