Assam में 10.56 लाख वोटर्स के नाम कटे! चुनाव से पहले बड़ा झटका, बदलेंगे सियासी समीकरण?

By अंकित सिंह | Dec 27, 2025

शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया और बताया कि असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन के बाद मतदाता सूची से 10.56 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। असम में विधानसभा चुनाव छह महीने से भी कम समय में होने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार, राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 संदिग्ध मतदाता शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, स्थानांतरण या एकाधिक प्रविष्टियों के कारण 10,56,291 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

 

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असम में 'डी-वोटर्स' एक विशेष वर्ग के मतदाता हैं जिन्हें कथित तौर पर नागरिकता संबंधी उचित प्रमाण पत्रों की कमी के कारण सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। 'डी-वोटर्स' का निर्धारण विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है और 'डी-वोटर' घोषित व्यक्ति को मतदाता कार्ड नहीं दिया जाता है। 'डी-वोटर्स' से संबंधित सभी विवरण, जैसे नाम, आयु और फोटो, बिना किसी बदलाव के मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर किए गए विशेष पुनरीक्षण के सत्यापन के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई।


चुनाव आयोग ने बताया कि अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि 10.56 लाख में से 4,78,992 नाम मृत्यु के कारण हटा दिए गए, 5,23,680 मतदाता अपने पंजीकृत पते से स्थानांतरित हो गए थे, और 53,619 जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों को सुधार के लिए पहचाना गया था। राज्य भर में 61,03,103 घरों में मतदाता सूची का सत्यापन किया गया। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, इस प्रक्रिया में 35 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), 126 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 1,260 एईआरओ, 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और 2,578 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल थे।

 

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चुनाव में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया में सहायता और निगरानी के लिए 61,533 बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) तैनात किए थे। जहां केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) चल रहा है, वहीं असम में चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन का आदेश दिया है।


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