मुजफ्फरनगर। कैराना की एक अदालत ने मिलावटी घी आपूर्ति करने के मामले में एक व्यापारी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है। अधिकारियों ने आज बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने कल अभियुक्त जमशेद को 10 साल जेल की सजा सुनायी और उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी वकील जावेद चौधरी के मुताबिक, 2011 में पुलिस ने शामली जिले में 35 किलोग्राम देसी घी जब्त किया था जो प्रयोगिक जांच के बाद मिलावटी पाया गया था। शामली जिले के झिझाना थाने में 27 अक्तूबर 2011 को अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।