By अभिनय आकाश | Jul 18, 2026
केरल हाई कोर्ट ने रेप की शिकार 14 साल की लड़की की 28 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उसकी मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखना ज़रूरी है। कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया कि जैसे ही लड़की और उसके पिता इस प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति का लिखित हलफ़नामा जमा करें, तुरंत इसके इंतज़ाम किए जाएं। जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने कहा कि इस याचिका को मंज़ूरी देनी ज़रूरी थी क्योंकि लड़की प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बच्चा इस प्रक्रिया के बाद जीवित रहता है, तो राज्य को नवजात शिशु की मानक देखभाल उपलब्ध करानी होगी, और अगर लड़की बच्चा नहीं चाहती है, तो उसे 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' के तहत किसी चाइल्ड केयर संस्थान या विशेष गोद लेने वाली एजेंसी को सौंपना होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि बच्चा इस प्रक्रिया के दौरान जीवित नहीं रहता है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने आवश्यक चिकित्सा परीक्षणों, जिनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग शामिल हैं, के लिए सुरक्षित रखे जाएं, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अदालत ने गर्भपात की अनुमति दी, राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित किया और प्रक्रिया के बाद दोनों संभावित परिणामों के लिए निर्देश जारी किए।