नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

By दिनेश शुक्ल | Mar 10, 2021

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया ने सत्र प्रकरण क्र. 11/19 में आरोपी लखन उर्फ लक्ष्मण सेन को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन कि कहानी के अनुसार दिनांक 10 दिसम्बर 2018 को नाबालिग अभियोक्ति अपने घर पर थी। उसे आरोपी लखन बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

इसे भी पढ़ें: एमपी बोर्ड ने जारी किया बोर्ड परीक्षाओं का ब्लू प्रिंट

वह जब आरोपी के कब्जे से छूटकर आई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ जाकर करेली थाने में रिपोर्ट की पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 11 साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराकर अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए। आरोपी लखन को धारा 376, 363 एवं 452 भादवि का दोषी पाते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,0000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह ने पैरवी की।

प्रमुख खबरें

2026 नगर निगम चुनाव के लिए WB BJP ने कसी कमर, सुकांत मजूमदार-राहुल सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी

Raksha Bandhan 2026 पर Pastel Suits के साथ पहनें ये Trendy Meenakari Jhumka, मिलेगा Royal Look

Karnataka में RSS के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं, Priyank Kharge का विधान परिषद में जवाब

दुश्मनों पर दनादन बरसेंगी मिसाइलें, भारत में Private Companies भी बनाएंगी Missiles, Rajnath Singh ने DRDO की Technology Transfer को दी मंजूरी