By अभिनय आकाश | Jan 27, 2026
पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद (एचआरसी-पाकिस्तान) ने विवादास्पद ट्वीट मामले में न्यायाधीश अफजल माजोका की अदालत द्वारा प्रतिष्ठित मानवाधिकार वकीलों एडवोकेट इमान मजारी और एडवोकेट हादी अली चत्था को संयुक्त रूप से 17 साल की जेल और 30 मिलियन रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाए जाने की कड़ी निंदा की है। एचआरसी-पाकिस्तान ने एक बयान में दोनों वकीलों के कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के प्रति आजीवन समर्पण को रेखांकित किया है। इमान मजारी और हादी अली चत्था ने निरंतर न्याय के लिए संघर्ष किया है, चाहे वह जबरन गायब किए जाने के मामलों को चुनौती देना हो, गैर-न्यायिक हिंसा का समाधान करना हो, पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मामलों का मुकाबला करना हो या सड़क विक्रेताओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना हो। उनका काम मानवाधिकार और कानून के शासन के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर फैला हुआ है, जिसमें ईशनिंदा के आरोपी व्यक्तियों के लिए पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करना भी शामिल है।
परिषद ने आगे कहा केवल राय व्यक्त करने या ट्वीट करने के लिए कठोर दंड लगाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इस तरह मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाना न्याय, निष्पक्षता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। मानवाधिकार परिषद-पाकिस्तान ने उच्च न्यायपालिका और संबंधित अधिकारियों से इस निर्णय की तत्काल समीक्षा करने और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों को समाप्त करने का आह्वान किया। परिषद ने इस कठिन समय में इमान मजारी और हादी अली चत्था के परिवारों के साथ-साथ व्यापक कानूनी समुदाय के प्रति पूर्ण एकजुटता भी व्यक्त की।
यह मामला पाकिस्तान में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को उजागर करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, और मुखर होने वाले कार्यकर्ताओं और वकीलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर समुदायों के रक्षकों को निशाना बनाना न्याय को कमजोर करता है, कानून के शासन को नष्ट करता है और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, जो भय और असहमति के दमन के बढ़ते माहौल का संकेत देता है।