उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 19 नये मामले, वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर जारी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 13, 2021

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,53,870 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 19 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 8,96,85,740 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 06 तथा अब तक कुल 16,87,503 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 155 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 4,66,264 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,84,61,348 तथा दूसरी डोज 5,89,56,902 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 17,74,18,250 कोविड डोज दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 2475982.20 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 145979.23 मीट्रिक टन धान खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 349115 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 3022.806 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। कामन धान 1940 रूपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए’ धान 1960 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जा रही है।

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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक 15 दिसम्बर को 

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवन्त सैनी की अध्यक्षता में आयोग की बैठक 15 दिसम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे इन्दिरा भवन, तृतीय तल स्थित कार्यालय कक्ष संख्या-316 में आहूत किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सचिव, अर्चना गहरवार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में उपाध्यक्षगणों एवं सदस्यगणों को आयोग के अध्यक्ष सैनी ने निर्देशित कर दिया है कि वे पिछड़े वर्ग के हितों से सम्बंधित चर्चा विषयों को लिखित रूप से शीघ्र ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। गहरवार ने बताया कि आयोग के समस्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे बैठक हेतु यदि कोई एजेण्डा बिन्दु हो, तो एजेण्डा नोट तैयार कर शीघ्र ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना के तहत द्वितीय किश्त की धनराशि 15.624 लाख रूपये मंजूर

प्रदेश सरकार ने मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से बीमार निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना के तहत 15.624 लाख रूपये मंजूर किये हैं। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय किश्त के रूप में मंजूर की गयी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस सम्बंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार इस योजना के तहत स्वीकृत अनुदान प्रस्तावों के सापेक्ष 03 स्वैच्छिक संस्थानों के प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि मंजूर की गयी है। जिन स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु अनुदान की धनराशि मंजूर की गई है उनमें रामपुर की असीम समाज सेवा संस्थान, कासगंज की सृष्टि फाउण्डेशन एवं कौशाम्बी की दीपमाला जन कल्याण सेवा संस्थान शामिल हैं। प्रत्येक स्वैच्छिक संस्था को 5,20,800 रूपये की धनराशि मंजूर की गई है।

जनपद सीतापुर की शारदा सहायक पोषक नहर के मध्य वी0आर0बी0 की मरम्मत हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के 26.500 किमी0 से 104.00 के मध्य स्थित वी0आर0बी0 के मरम्मत की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 

पोषक नहर के राजवाहों/अल्पिकाओं पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत हेतु 37.29 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पोषक नहर के 75.112 किमी0 से 140.630 के मध्य निकलने वाले राजवाहों/अल्पिकाओं पर क्षतिग्रस्त पुल एवं पुलियों की मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 37.29 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय।

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इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ‘हर खेत को पानी’ के तहत 6.69 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ‘हर खेत को पानी’ के तहत 669.90 लाख (रूपये छः करोड़ उनहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जारी शासनादेश के अनुसार आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक 27 दिसम्बर को आहूत

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक 27 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 04ः30 बजे से कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, टेहरी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में आहूत की गयी है। इस बैठक में परमिट सम्बंधी आवेदन पत्रों, परमिटों के नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। सम्बंधित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जानकारी राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव सुश्री ममता शर्मा ने दी।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (छंजपवदंस ैबीवसंतेीपच च्वतजंस) के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संचालित केन्द्र पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्री-मैट्रिक पोस्ट-मैट्रिक, एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित कर दी गयीहै। यह छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उपलब्ध करायी गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2021 से बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 की गयी है।

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छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश/पात्रता की शर्तें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की छात्रवृत्ति सम्बंधी वेबसाइट तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महिला एवं बाल विकास विभाग में अध्यक्ष एवं सदस्यनामित

महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 के प्राविधानों के तहत श्री देवेन्द्र शर्मा, मथुरा को उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी, लखनऊ, श्रीमती अनीता अग्रवाल, लखनऊ, श्री श्याम त्रिपाठी, लखनऊ, श्रीमती निर्मला पटेल, वाराणसी, डॉ0 आशु दिवाकर, मैनपुरी, ई0 अशोक कुमार यादव, वाराणसी को सदस्य नामित किया गया है। इन महानुभावों को पद ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा राज्य सरकार के प्रसाद प्रर्यन्त तक अपने पद पर बने रहेंगे।

इस संबन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनीता सी0 मेश्राम ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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