मेरठ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 30, 2025

मेरठ की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 2017 में भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलौरा गांव निवासी यूनुस की शिकायत पर उसकी 16 वर्षीय पुत्री से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में भूरे, आरिफ और सलमान नामक लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद बाबर खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भूरे को मंगलवार को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

पुलिस ने बताया कि अन्य दो आरोपियों आसिफ और सलमान के घटना के समय नाबालिग होने की वजह से उनका मामला किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था। यह मामला विचाराधीन है।

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