केजरीवाल सरकार ने HC से कहा, पांच दिन संस्थागत पृथकवास में रखने का आदेश बदला गया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 23, 2020

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को अनिवार्य रूप से पांच दिन संस्थागत पृथकवास में रखने का आदेश बदल दिया गया है, जो इसे चुनौती देने वाली याचिका को निष्फल बना देता है। दलील का संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालन ने कहा कि 20 जून के दिल्ली सरकार के नवीनतम आदेश के बाद याचिका में उठाई गई शिकायतें खत्म हो जाती हैं। यह आदेश कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को पांच दिन संस्थागत पृथकवास में रखने के उपराज्यपाल के 19 जून के निर्देश का स्थान लेता है। 

प्रमुख खबरें

INDIA Bloc नेताओं का संसद से मार्च, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर उठाएंगे वोट चोरी का मुद्दा

पिल्ले अमेरिका से बेझिझक नफ़रत करती हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा

Sensex में 879 अंकों का उछाल, IT कंपनियों के शेयरों में लिवाली से चमका शेयर बाजार

तनाव नहीं, संवाद चुनो: दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष संगोष्ठी