By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 23, 2020
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को अनिवार्य रूप से पांच दिन संस्थागत पृथकवास में रखने का आदेश बदल दिया गया है, जो इसे चुनौती देने वाली याचिका को निष्फल बना देता है। दलील का संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालन ने कहा कि 20 जून के दिल्ली सरकार के नवीनतम आदेश के बाद याचिका में उठाई गई शिकायतें खत्म हो जाती हैं। यह आदेश कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को पांच दिन संस्थागत पृथकवास में रखने के उपराज्यपाल के 19 जून के निर्देश का स्थान लेता है।