कोरोना वायरस के चलते MP में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर

By दिनेश शुक्ल | Mar 14, 2020

भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए है। स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया कि प्रदेश के समस्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में आगामी आदेश तक शिक्षण गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। जबकि वार्षिक परीक्षा का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक गतिविधियों जैसे क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशाला जैसी सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। 

कोरोना के खतरे को देखते हुए वाणिज्यकर विभाग ने भी निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश सिनिमा (विनिमय) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में संचालित सभी सिनेमाघरों को 14 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक बंद रखा जाएगा। आदेश में कहा गया कि सिनेमाघर मालिक सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल बंद रखेंगे। हालांकि, सभी शासकीय एवं आशासकीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की संस्था में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वाविवेक से निर्णय ले सकेंगे। लेकिन इस सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें संस्था में उपस्थित रहते हुए शासकीय एवं परीक्षा कार्य सम्पादित करने पड़ेंगे। 


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