By रेनू तिवारी | Nov 07, 2025
महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े कथित भूमि घोटाले की उच्च-स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) द्वारा 1,800 करोड़ रुपये के संपत्ति लेनदेन में गंभीर अनियमितताओं का विवरण देने वाली एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह जाँच की जा रही है। मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई यह रिपोर्ट पुणे के मुंधवा इलाके में सरकार से जुड़ी ज़मीन की बिक्री और पंजीकरण में बड़ी खामियों की ओर इशारा करती है। इस खुलासे के बाद, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और एक विशेष समिति को आठ दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुंधवा में 43 एकड़ (17.5 हेक्टेयर) का एक प्लॉट, जो 'मुंबई सरकार' के कब्जे में दर्ज था, अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को मात्र 300 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जो कथित तौर पर पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म है। ज़मीन का बाज़ार मूल्य लगभग 1,800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
यह ज़मीन मूल रूप से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को 15 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी, जिसे 2038 तक 50 वर्षों के लिए बढ़ाकर 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए पर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि इस पर सरकार का स्वामित्व या हित बना रहेगा।
इसके बावजूद, 272 व्यक्तियों की ओर से कार्यरत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शीतल तेजवानी और उस जगह पर डेटा सेंटर विकसित करने वाली अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के बीच सीधे तौर पर एक बिक्री विलेख पंजीकृत किया गया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि घोषित सौदे का मूल्य 300 करोड़ रुपये था, जबकि करों सहित कुल देय स्टाम्प शुल्क लगभग 21 करोड़ रुपये होना चाहिए था। इसके बजाय, विलेख को केवल 500 रुपये के सांकेतिक स्टांप शुल्क पर पंजीकृत कर दिया गया।
यद्यपि परियोजना डेटा सेंटर विकास के लिए 5% स्टांप शुल्क छूट के लिए योग्य थी, फिर भी स्थानीय निकाय कर और मेट्रो कर जैसे स्थानीय कर, जिनकी कुल राशि लगभग 6 करोड़ रुपये थी, लागू थे। इसलिए, पंजीकरण से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
अंतरिम रिपोर्ट में तत्कालीन संयुक्त उप-पंजीयक रवींद्र तारू द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की पहचान की गई है, जिन्होंने आवश्यक सरकारी अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की पुष्टि किए बिना विक्रय विलेख पंजीकृत कर दिया था। तारू को आगे की जाँच तक निलंबित कर दिया गया है।
5.99 करोड़ रुपये के बकाया स्टांप शुल्क की वसूली के लिए एक सरकारी नोटिस जारी किया गया है, और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, खरीदार कंपनी और उप-पंजीयक के खिलाफ आपराधिक शिकायत तैयार की जा रही है।
गौरतलब है कि, हालाँकि इस लेन-देन का संबंध अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के माध्यम से पार्थ पवार से जोड़ा गया है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं है।
राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण विभाग के कामकाज की विस्तृत जाँच और राजस्व हानि की सीमा का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अंतिम रिपोर्ट आठ दिनों के भीतर आने की उम्मीद है।
इससे पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को पुणे में अपने बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़े एक ज़मीन सौदे को लेकर चल रहे विवाद से खुद को अलग कर लिया और कहा कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। पवार ने कहा कि अगर किसी ने इस मामले में उनके नाम का दुरुपयोग किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, "मीडिया टीवी चैनलों पर जो कुछ भी दिखा रहा है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मेरा उस मामले से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के लोग मुझे 35 सालों से जानते हैं। मैंने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल करने का फैसला किया है। मुझे दो-चार महीने पहले इस तरह की किसी घटना के बारे में पता चला था। मैंने कोई भी गलत काम न करने की हिदायत दी थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ? मुझे नहीं पता।"