CJP के 16 अक्टूबर के मार्च से कारोबार पर असर की याचिका, High Court में Delhi Police ने दिया भरोसा

By अभिनय आकाश | Oct 15, 2026

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 16 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। यह भरोसा पालिका बाजार के एक विक्रेता की याचिका के दौरान दिया गया, जिसने कारोबार में रुकावट और आजीविका के नुकसान को लेकर चिंता जताई थी। हाई कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया।

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दिपके ने कहा जैसा कि आप जानते हैं, सौरव और आशु को सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए जेल में डाल दिया गया है। मैं तिरंगे से प्यार करने वाले सभी देशभक्तों से अपील करता हूं कि वे 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज लेकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आएं। हम दिखा देंगे कि तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वे अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालें और दिखाएं कि तिरंगा हमारा गौरव है। CJP के संस्थापक ने आगे कहा, "इसके बाद मुझे भी जेल हो सकती है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। तिरंगा मेरा गौरव है, और मैं इसे जरूर फहराऊंगा।

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