Ranya Rao Gold Smuggling Case: COFEPOSA के तहत एक्ट्रेस रान्या राव की हिरासत को दी गई चुनौती, HC में 2 सितंबर तक के लिए स्थगित हुई सुनवाई

By अभिनय आकाश | Aug 28, 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रान्या की सौतेली माँ एचपी रोहिणी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत हिरासत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति के. राजेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट को मिलने जा रहे 2 नए जज, जस्टिस अराधे और जस्टिस पंचोली के नाम को केंद्र ने दी मंजूरी

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने कहा पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का पद, आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के नियम 12 के तहत, जैसा कि उक्त नियम की अनुसूची II में शामिल है, पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जाँच विभाग, विशेष इकाइयाँ और आर्थिक अपराध, बेंगलुरु के कैडर पद के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों में घोषित किया गया है।

इसे भी पढ़ें: कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं, दिव्यांगों पर जोक को लेकर समय रैना पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- माफी मांगो

अभिनेत्री की सोने की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद मार्च में डीजीपी रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। राव, जो मई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, को मई 2025 में अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था, जब उनकी सौतेली बेटी रान्या को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की बेहिसाब सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

प्रमुख खबरें

Kentucky Derby 2026: Sports के सबसे रोमांचक 2 मिनट के लिए दुनिया तैयार, दांव पर करोड़ों का इनाम

SA Open: तेज हवाओं ने बिगाड़ा Diksha Dagar का खेल, टॉप-10 से फिसलकर 24वें स्थान पर पहुंचीं

Global Crisis में Reliance का मास्टरस्ट्रोक, नई Oil Supply रणनीति से कारोबार को दी मजबूती।

बाजार में बिकवाली का Tsunami, निवेशकों के पैसे डूबे, Expert ने बताए ये 3 Winning Stocks