एडीसी बैंक मानहानि मामला: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को जमानत मिली

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2019

अहमदाबाद। गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुधवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने 15,000 रुपये के मुचलके पर सुरजेवाला को जमानत दी। उन्होंने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया। कांग्रेस नेता ने अदालत में पेश होने से स्थायी छूट के लिए भी एक याचिका दायर की, जिसपर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। 

एडीसी बैंक ने पिछले साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का वाद दायर किया था। इस बैंक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निदेशक हैं। एडीसी ने मानहानि का यह मामला तब दर्ज कराया था जब सुरजेवाला ने पिछले साल जून में प्रेस को दिए एक बयान में आरोप लगाया कि बैंक, 2016 में नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.58 करोड़ रुपये के अमान्य नोटों को वैध नोटों से बदलने के “घोटाले” में शामिल था।

इसे भी पढ़ें: नागरिकता पर रार जारी, केरल में CAA की भ्रांतियों को दूर करने गए ABVP कार्यकर्ताओं पर हमला

मानहानि का यह वाद उस मामले से अलग है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से यही आरोप लगाने के आरोपी हैं। एडीसी बैंक और उसके प्रमुख अजय पटेल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के अन्य मामले में राहुल गांधी को इसी साल जुलाई में जमानत दी गई थी।

प्रमुख खबरें

Lord Ram पर सपा नेता की अपमानजनक टिप्पणी से बवाल, LJP सांसद Shambhavi Choudhary ने की एक्शन की मांग

Sonia Gandhi का Health Update: हालत में तेजी से सुधार, एक-दो दिन में मिल सकती है छुट्टी

Delhi Assembly में BJP MLA की बड़ी मांग, राजधानी का नाम बदलकर किया जाए Indraprastha

शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच Balen Shah का कूल अंदाज, Sunglasses पहनकर ली PM पद की शपथ