By अंकित सिंह | Aug 05, 2023
मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने वाली सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता दोबारा बहाल होने की बात भी हो गई। हालांकि, अब तक लोकसभा स्पीकर तरफ से उसको लेकर कदम नहीं उठाया गया है। फिलहार कागजी प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस इसमें देरी का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। दोषसिद्धि पर यह रोक इस आधार पर लगाई गई कि गुजरात के सूरत की अदालत यह बताने में विफल रही कि दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी अधिकतम दो साल की सजा के हकदार क्यों थे, जिसके कारण उन्हें संसद के निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर सजा एक दिन भी कम होती तो वह संसद से अयोग्य करार नहीं होते। न्यायालय के इस फैसले के बाद गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे।