Kolkata Doctor Murder Case| 4 दिनों की पूछताछ के बाद, सीबीआई आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से फिर करेगी पूछताछ

By रितिका कमठान | Aug 20, 2024

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले हफ़्ते एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। 32 वर्षीय महिला का शव 9 अगस्त की सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी में सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस घटना के बाद डॉक्टरों और मेडिकल फ्रेटरनिटी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

मामले का स्वत: संज्ञान, जिसका शीर्षक है "आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या की घटना एवं संबंधित मुद्दा", इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही कार्रवाई कर चुका है और उसने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है।

शीर्ष अदालत देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों, खासकर डॉक्टरों द्वारा, और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक जांच के दायरे को बढ़ा सकती है। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया (एफएएमसीआई) और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओआरडीए) और वकील विशाल तिवारी ने भी स्वत: संज्ञान मामले में अंतरिम आवेदन दाखिल करके शीर्ष अदालत का रुख किया है।

इस बीच, सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार को लगातार चौथे दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि घोष सोमवार सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के सिटी ऑफिस पहुंचे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, घोष से डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी भूमिका बताने को कहा गया, उन्होंने किससे संपर्क किया और उन्होंने माता-पिता को लगभग तीन घंटे तक इंतजार क्यों कराया। पूर्व प्राचार्य से भी पूछताछ की गई, जिन्होंने घटना के बाद अस्पताल के आपातकालीन भवन में सेमिनार हॉल के पास के कमरों के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था।

घोष, जो एक आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, ने 9 अगस्त को महिला का शव मिलने के दो दिन बाद आर जी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने ऊपर हमला होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद उनके वकील ने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें सिंगल बेंच में जाने का निर्देश दिया था।

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