Agarwal Packers and Movers को सामान नुकसान पर 2.30 लाख रुपये चुकाने का आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 13, 2026

मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को सामान स्थानांतरित करते समय हुए नुकसान की भरपाई के लिए दंपति को 2.30 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (दक्षिण मुंबई) ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में कहा कि सामान की पैकिंग तथा उसे वाहन में चढ़ाते व उतारते समय सावधानी रखना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी है। आयोग ने लॉजिस्टिक्स कंपनी ‘अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स’ को सामान स्थानांतरित के लिए दंपति से ली गई 1,33,717 रुपये की पूरी राशि एक अगस्त, 2023 से छह प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया।

हालांकि, सामान पहुंचने पर कई वस्तुएं क्षतिग्रस्त मिलीं। कंपनी ने इसके लिए केवल 5,000 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की। इसके बाद दंपति ने कंपनी पर लापरवाही और सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उचित मुआवजे की मांग के साथ आयोग का रुख किया था।

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