Air India Pissab case: अदालत ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 30, 2023

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से नयी दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना आदेश सोमवार को 31 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि इस घटना से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह शर्मनाक हो सकता है लेकिन यह अलग मामला है, इसमें मत पड़िए। देखते हैं कि कानून इससे कैसे निपटता है।’’ न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा नामित गवाह ‘‘आपके (पुलिस के) पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं’’।

इसे भी पढ़ें: President, Prime Minister सहित विभिन्न नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी। मिश्रा ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि जांच लंबित होने के कारण शुरू में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत खारिज कर दी थी। वकील ने कहा, ‘‘अब यह सब हो गया है और उन्होंने चालक दल के अन्य सदस्यों और गवाहों से जिरह की है। साथ ही उन्होंने टिकट के पैसे की भरपाई के लिए कहा है और खुद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है।

प्रमुख खबरें

LPG Crisis पर सड़क पर उतरीं Mamata Banerjee, बोलीं- Modi सरकार की नाकामी से यह संकट

CM Yogi ने Rajasthan से दिया श्रेष्ठ भारत का मंत्र, बोले- हर वर्ग का योगदान है जरूरी

अमेरिकी Air Strike से दहला ईरान, Chabahar पोर्ट के पास सैन्य ठिकानों पर किया गया बड़ा हमला

Top 10 Breaking News | 16 March 2026 | Uttarakhand- Himachal Pradesh Heavy snowfall | Rajya Sabha Elections |आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें