Delhi-NCR में Pollution Alert! मई में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, तत्काल प्रभाव से GRAP-I की पाबंदियां लागू

By अभिनय आकाश | May 19, 2026

दिल्ली की वायु गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत चरण-1 के उपायों को लागू किया। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 19 मई को 208 दर्ज किया गया, जो इसे "खराब" श्रेणी में रखता है। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता इसी स्तर पर रहने की संभावना है। CAQM ने कहा कि मौजूदा GRAP ढांचे के चरण-I के तहत सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से लागू की जाएंगी और वायु गुणवत्ता के स्तर में और गिरावट को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा इनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी उपायों को तेज करने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि नागरिकों से GRAP चरण-I नागरिक चार्टर का पालन करने का आग्रह किया गया है।

सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य है। 500 वर्ग मीटर से बड़ी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित धूल प्रबंधन योजना अनिवार्य है।

कचरा, पत्तियां और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाना प्रतिबंधित है।

सड़क किनारे स्थित खाद्य स्टालों और व्यावसायिक रसोई में कोयले या लकड़ी का उपयोग निषिद्ध है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों को खाना पकाने के लिए केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना होगा।

डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित है, केवल आवश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है।

जो वाहन स्पष्ट रूप से वायु प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त किया जा सकता है।

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यातायात नियमों में प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती और चालकों को लाल बत्ती पर इंजन बंद करने के निर्देश शामिल हैं।

दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित हैं।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें और बेवजह इंजन चालू न रखें। प्रदूषण कम करने के लिए हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें।

एनसीआर में 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध है - जिसमें उत्पादन, बिक्री और भंडारण शामिल है।

दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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