By अभिनय आकाश | Nov 20, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी। अदालत ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी और ईडी से जवाब मांगा। मामले को जनवरी 2025 में विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में चिदंबरम तथा अन्य आरोपियों को तलब करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं। यह मंजूरी 2006 में दी गई थी, जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के तौर पर चिदंबरम ने अपनी क्षमता से परे जाकर समझौते को मंजूरी दी, जिससे कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा और रिश्वत मिली