रेल यात्रा में एयरलाइंस वाला रूल! बैग भर-भर के सामान ले जाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

By अंकित सिंह | Aug 19, 2025

भारतीय रेलवे अपनी सामान नीति को और सख्त करने की तैयारी में है, जिससे यह हवाईअड्डों जैसे नियमों के करीब आ जाएगी। हालाँकि सामान संबंधी प्रतिबंध वर्षों से मौजूद थे, लेकिन उनका पालन शायद ही कभी होता था। अब, रेलवे बोर्ड ने उन प्रमुख स्टेशनों की पहचान की है जहाँ अनुमेय भार सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। नियमों के तहत, प्रथम श्रेणी के एसी यात्री 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं, जबकि एसी टू-टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम, एसी थ्री-टियर और स्लीपर श्रेणी के लिए 40 किलोग्राम और सामान्य श्रेणी के लिए 35 किलोग्राम है। बड़े आकार के बैग जो बोर्डिंग स्पेस को बाधित करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि अगर आपका सामान मुफ़्त सीमा से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपसे सामान्य दरों पर शुल्क लिया जाएगा। लेकिन सीमा से ज़्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लगेगा। उन्होंने आगे बताया कि अतिरिक्त सामान के लिए यात्रा शुरू करने से पहले सामान कार्यालय में बुकिंग करानी होगी। रेलवे ने एक बयान में स्पष्ट किया: "सामान संबंधी नियम पहले से ही मौजूद हैं। अधिकारियों को इनका उचित पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और मानक निर्देश उपलब्ध हैं।" स्कूटर, साइकिल या अन्य बड़े सामान ले जाने वाले यात्रियों को मुफ़्त भत्ता नहीं मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, ट्रेन में आसानी से चढ़ना और ट्रेनों में सुरक्षा बनाए रखना है।

 

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एनसीआर के प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) हिमांशु शुक्ला ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य, खासकर लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों के लिए, अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है। शुरुआती तौर पर इसे एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं। शुक्ला ने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को उनके सामान का वजन और निर्धारित सीमा के भीतर सामान की जाँच के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

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