Delhi Police का Peace Bond नोटिस अवैध? Urgent Hearing की मांग लेकर High Court पहुंचीं नेहा बोरा

By अंकित सिंह | Oct 19, 2026

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के एक नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि वे एक चल रही जांच के दौरान शांति बनाए रखने की गारंटी के तौर पर, एक ज़मानतदार के साथ 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड जमा करें। उनकी कानूनी टीम ने पुष्टि की है कि एक याचिका दायर की गई है और कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

यह मार्च चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच निकाला गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी मार्च से पहले हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और शांति बनाए रखने का मुचलका (पीस बॉन्ड) देने के बाद रिहा कर दिया गया।

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दिल्ली पुलिस के बयानों के अनुसार, 16 अक्टूबर की शाम को बोरा और दिपके, दोनों को विरोध-प्रदर्शन से जुड़े एहतियाती प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद, दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई।

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