मौलाना अली जौहर ट्रस्ट मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहरी व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार करने से किया इनकार

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 28, 2026

प्रयागराज, 28 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर में मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के ध्वस्तीकरण मामले में एक बाहरी व्यक्ति / पैरोकार द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अपर महाधिवक्ता अनुपम त्रिवेदी ने इस याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि यह रिट याचिका मोहम्मद यूसुफ नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जो पेशे से व्यवसायी है और इसे मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पैरोकार नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हमेशा से इसके रजिस्ट्रार या संबंधित विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

प्रमुख खबरें

Russia पर प्रतिबंध और भारत पर Tariff से जुड़े विधेयक पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अगले सप्ताह मतदान

25th Anniversary of 9/11 Attacks | आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे तक साथ लड़ेंगे भारत-अमेरिका, पेंटागन स्मारक पर भारतीय राजदूत ने दी श्रद्धांजलि

दुनिया पर मंडराया बड़ा एनर्जी क्राइसिस: लाल सागर के रणनीतिक द्वीप पर हूतियों का कब्जा, सऊदी की मुख्य तेल पाइपलाइन ठप!

Love Horoscope For 12 September 2026 | आज का प्रेम राशिफल 12 सितंबर 2026 | प्रेमियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन