सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ उठाए गये योगी सरकार के कदमों पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 12, 2020

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह उसे इस बारे में संतुष्ट करे कि सीएए विरोधी आंदोलन के सिलसिले में किस कानून के तहत एस आर दारापुरी के खिलाफ 64 लाख रुपए का रिकवरी आदेश जारी किया गया। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि कथित घटना के समय क्या इस तरह की वसूली की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान था।

इसे भी पढ़ें: योगी ने संक्रमण के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों के नमूनों की जांच कराने के निर्देश दिए

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 जुलाई तय की। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी दारापुरी पर राजधानी लखनऊ में पिछले साल 19 दिसंबर को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है।

प्रमुख खबरें

Haryana Cabinet का बड़ा फैसला: पूर्व Agniveer को Group C भर्ती परीक्षाओं से मिली पूरी छूट

Himachal Cabinet ने सरकारी विभागों में 12 हजार पदों पर भर्ती को दी हरी झंडी

Khyber Pakhtunkhwa में आपातकाल लगाने पर विचार, Shehbaz Sharif और राष्ट्रपति जरदारी ने की समीक्षा

Mumbai में बिना अनुमति प्रदर्शन पर Tushar Gandhi और Imran Khan समेत 400 हिरासत में