By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 11, 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीन मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में उनके गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में तीन प्राथमिकियां दर्ज की हैं। ये प्राथमिकियां उनके लाइसेंस पर खरीदे और बेचे गए उन हथियारों से जुड़ी हैं, जो कथित तौर पर गायब हो गए थे।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने सरकारी अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और तीनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, ये रिकॉर्ड संबंधित शस्त्र लिपिकों के साथ मिलीभगत कर जानबूझकर गायब किए गए।
जांच के आधार पर अफजाल अंसारी, पूर्व लिपिक गौरीशंकर लाल और सुग्रीव तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं में तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।