ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

By अंकित सिंह | Jul 15, 2022

पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। मोहम्मद जुबैर कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दे दी।  हालांकि अभी भी उनपर अन्य मामले भी दर्ज है, इसलिए उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

इसे भी पढ़ें: सरकार को ‘‘हमारे खिलाफ कुछ मत कहो’’वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए: सलमान खुर्शीद

वहीं, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी ने जमानत खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है। बृहस्पतिवार को बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले के केंद्र में तस्वीर के साथ, जुबैर ने लोगों को भड़काने के इरादे से ‘2014 से पहले’ और ‘2014 के बाद’ का इस्तेमाल किया था। सत्र अदालत ने तब पूछा कि सरकार को छोड़कर 2014 में क्या बदला, और क्या यह ट्वीट सरकार की आलोचना थी।

प्रमुख खबरें

Delhi Police ने 2021 के मर्डर केस में भगोड़ा हरीश उर्फ पिलुआ पकड़ा

न्यूयॉर्क में ICE अधिकारियों की कार्रवाई, कार से टक्कर मारने वाले व्यक्ति पर चलाई गोली

Lilavati Hospital Trust वित्तीय धोखाधड़ी मामला: Mumbai Sessions Court ने FIR के आदेश को सही ठहराया

Ranchi T20: Shai Hope के नाबाद शतक से जीता West Indies, सीरीज 1-1 से बराबर