बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन, मजिस्‍ट्रेट ने चाहा तो तुरंत छूटेंगे, वर्ना जाएंगे जेल

By अंकित सिंह | Mar 30, 2022

बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस संशोधन से बिहार में शराब पीने वालों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी राहत दी है। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार नीतीश सरकार की आलोचना होती है। यही कारण था कि सरकार की ओर से विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 प्रस्तुत किया गया था। संशोधित विधेयक में पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। अगर अपराधी जुर्माना भरने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई शराब पीने गया और ज़हरीली शराब पीकर उसकी मृत्यु हो गई, शराब तो है ही ख़राब। शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराब पीना बुरा है बापू ने भी कहा है और जो बापू की बात भी नहीं सुनता वो महा पापी है। कानून बनाए जाते हैं लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है। वहीं आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आज शराबबंदी के कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि क़ानून को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा कैसे दिला सकते हैं। इस संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं।

प्रमुख खबरें

World Cup के बीच Barcelona में बड़ी हलचल, Lamine Yamal के बयान से Transfer Market में मची खलबली

अमेरिकी बेस पर Iran का बड़ा Missile Attack, Jordan ने हवा में ही किया नाकाम, तनाव चरम पर

Sanju Samson को बाहर करने पर R Ashwin का BCCI पर बड़ा हमला, बोले- यह सरासर नाइंसाफी है

Argentina की जीत पर Egypt का हंगामा, रेफरी विवाद पर FIFA का कड़ा जवाब- हमारे फैसलों पर सवाल न उठाएं।