By अभिनय आकाश | Aug 30, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए पेश होने का निर्देश दिया। उमर ने SC में तलाक की याचिका दायर कर कहा था कि वह और उनकी पत्नी पिछले 15 साल से अलग रह रहे हैं। दोनों ने 1 सितंबर 1994 को शादी कर ली और 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे भी हैं। उमर ने शुरू में परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, 30 अगस्त, 2016 को कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह यह साबित करने में विफल रहे कि उनकी शादी को अपूरणीय क्षति हुई थी। इसके बाद उमर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2023 में, जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
पायल अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने आज अदालत को सूचित किया कि कम से कम एक बार मध्यस्थता का प्रयास किया जाना चाहिए। सिब्बल ने मध्यस्थता में भाग लेने पर सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य मामले को सुलझाना होगा, जरूरी नहीं कि सुलह हो।