By अभिनय आकाश | Aug 09, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और कहता है कि कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह वहां का नागरिक न हो।