Swati Maliwal Assault Case: शर्म नहीं आई? SC ने बिभव को लगाई फटकार, कहा- कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों...

By अभिनय आकाश | Aug 01, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपपत्र को अवलोकन के लिए उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कुमार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवहार करने का यही तरीका है।  क्या यह एक निजी आवास है। यह मुख्यमंत्री का निवास है। आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि एक गुंडा आवास में घुस गया और आप सुरक्षा करना चाहते थे। आपने एक महिला के साथ मारपीट की है।

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कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश के खिलाफ तत्काल एसएलपी दायर की है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि बिभव द्वारा गवाह को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।  हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विवादित आदेश में कहा, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गवाह को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए, जमानत अर्जी का निपटारा किया जाता है। स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के आधार पर विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। 

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