By अंकित सिंह | Mar 11, 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ 2019 में द्वारका में बड़े पार्टी होर्डिंग्स लगाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने की। सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी। हालांकि, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पुनर्विचार के लिए इसे मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।