By अभिनय आकाश | Nov 21, 2024
हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। HC ने विस्तृत सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की तारीख तय की है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था क्योंकि जब कथित अपराध किया गया था तब वह एक लोक सेवक थे।