By निधि अविनाश | Oct 30, 2021
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार 28 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत के कागजात में देरी हुई जिसके कारण आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ी, लेकिन अगली सुबह यानि कि शनिवार को आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा।अधिकारियों ने शनिवार को सुबह कारागार के बाहर स्थित जमानत बॉक्स को खोल दिया ताकि आर्यन की रिहाई से संबंधित कागजात लिए जा सकें।
इन शर्तों के बाद मिली है आर्यन को जमानत
कोर्ट ने जमानत आदेश जारी करते हुए आर्यन पर कई शर्तें लागू की है जिसके तहत एनडीपीएस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते है। आर्यन को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है। हर शुक्रवार आर्यन को एनसीबी के सामने पेश होनो होगा, साथ ही आर्यन खान को कोर्ट में चल रहे कार्रवाई पर किसी भी तरह का कोई बयान देने से मना किया गया है।