अशोक स्वैन ने ओसीआई कार्ड रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Dec 08, 2022

स्वीडन में रहने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन ने केंद्र सरकार के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड (ओसीआई कार्ड) रद्द करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा और मामले को फरवरी 2023 में आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

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स्वैन ने तर्क दिया है कि उनके ओसीआई कार्ड को कथित आधार पर रोक दिया गया था कि वह भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। हालांकि, आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखे गए। स्वैन की याचिका में तर्क दिया गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कभी भी किसी भड़काऊ भाषण या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। एक विद्वान के रूप में समाज में उनकी भूमिका सरकार की नीतियों पर चर्चा और आलोचना करने की है। 

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