Atul Subhash case: आप क्यों नहीं चाहते कि जांच हो? HC ने निकिता सिंघानिया से पूछा सवाल

By अभिनय आकाश | Jan 06, 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित आत्महत्या मामले में बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की निकिता सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह सिंघानिया के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द नहीं कर सकती क्योंकि शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व सामने आ रहे हैं। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आगे की जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पूछा ऐसे मामले में शॉर्ट-सर्किट जांच का सवाल कहां है, आप क्यों नहीं चाहते कि जांच हो?

इसे भी पढ़ें: महाकुंभ से ठीक पहले HMPV वायरस का 'हमला'! एंटीबायोटिक्स भी बेअसर, नए खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है भारत?

सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनके ससुराल वालों ने तलाक के लिए उन पर 3 करोड़ रुपये देने का दबाव डाला था। उनके 40 पन्नों के सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के एक वीडियो के आधार पर जिसमें उन्होंने उस स्थिति को समझाया जिसके कारण उन्हें यह कठोर कदम उठाना पड़ा।

प्रमुख खबरें

दल बदलते ही Sandeep Pathak पर Action? BJP बोली- यह Kejriwal-Mann की बदले की कार्रवाई है

CBFC के पूर्व प्रमुख Prasoon Joshi को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने Prasar Bharati के नए Chairman

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम’ का किया शुभारंभ

Maoist ठिकाना रिकवर करने गए थे जवान, Kanker में IED ब्लास्ट ने ली 4 वीरों की जान