Australia : रूसी दूतावास को हटाने के फैसले पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 26, 2023

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत ने रूस की ओर से दाखिल उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा के एक भूखंड से रूसी दूतावास को हटाने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेन जैगोट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूखंड के पट्टे (लीज़) को समाप्त करने वाले कानून को संवैधानिक आधार पर चुनौती देने का रूस का कदम ‘कमजोर’ और ‘समझ से परे है।’

इसे भी पढ़ें: Denmark ने यूक्रेनी पायलटों को एफ-16 लड़ाकू विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि रूसी अधिकारी जल्द उक्त भूखंड को खाली कर देंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त भूखंड पर रूस की उपस्थिति जारी रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि रूसी संघ अदालत के फैसले के अनुसार काम करेगा।” हालांकि, रूसी दूतावास ने इस फैसले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले, रूस ने कैनबरा के कूटनीतिक क्षेत्र में एक भूखंड के पट्टे को रद्द करने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले को ‘रूस विरोधी भावना’ करार दिया था। रूस इस स्थान पर अपना नया दूतावास बनाना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया में रूस का मौजूदा दूतावास कैनबरा के उपनगर ग्रिफिथ में स्थित है और फैसले का इसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है।

प्रमुख खबरें

ECLGS 5.0: FIA ने एयरलाइंस के लिए मंजूर कर्ज का बकाया जल्द जारी कराने की मांग की

PCB ने 2025 विवाद के चलते नहीं दी NOC, World Championship of Legends से हटा पाकिस्तान

Tata Sons की शेयर बाजार Listing पर विवाद, RBI नियमों के बीच Noel Tata कर रहे विरोध

TEPA से भारत में आएगा 100 Billion Dollar निवेश, 10 लाख लोगों को मिलेंगे Direct Jobs